Holi Holiday 2026: मध्यप्रदेश में होली पर 2 दिन बंद रहेंगे दफ्तर
Holi Holiday 2026: Offices in Madhya Pradesh will remain closed for two days on Holi.
Holi holiday 2026: मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2026 में होली पर्व के अवसर पर घोषित अवकाशों में आंशिक संशोधन किया गया है। मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से 01 मार्च 2026 को जारी आदेश में बताया गया कि पूर्व में 29 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के तहत घोषित अवकाश सूची में परिवर्तन करते हुए 03 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

Holi Holiday 2026: अधिसूचना हुई जारी
इसके साथ ही राज्य शासन ने निर्णय लेते हुए 04 मार्च 2026 (बुधवार) को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने की अधिसूचना जारी की है।

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Holi Holiday 2026: दो दिन रहेगा अवकाश
शासन के इस निर्णय के बाद प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में दोनों दिनों अवकाश प्रभावी रहेगा तथा संबंधित विभागों को संशोधित आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
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