Betul Court News: साइबर फ्रॉड केस में बड़ी राहत, अधिवक्ता रजनीश जैन की सशक्त पैरवी से आरोपी को मिली जमानत
Betul Court News: Major relief in cyber fraud case, accused gets bail due to strong advocacy of advocate Rajneesh Jain
Betul Court News: कोतवाली बैतूल में दर्ज चर्चित साइबर फ्रॉड प्रकरण (अपराध क्रमांक 1064/2025) में आज न्यायालय से बड़ी राहत सामने आई है। माननीय सत्र न्यायालय बैतूल ने आरोपी ब्रजेश महाजन को सशर्त जमानत प्रदान कर दी है। यह राहत बैतूल जिले के प्रख्यात अधिवक्ता एडवोकेट रजनीश जैन की प्रभावशाली और तथ्यपूर्ण पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।

Betul Court News: कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं
एडवोकेट रजनीश जैन ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह तर्क रखा कि आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संदेह पर आधारित हैं तथा प्रकरण में कोई ठोस प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, जांच का मुख्य भाग पूर्ण हो चुका है और आरोपी के फरार होने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।

Betul Court News: माननीय न्यायालय का कहना
माननीय न्यायालय ने तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जमानत के स्तर पर मामले के गुण-दोषों का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसे में आरोपी को अनावश्यक रूप से कारावास में रखना उचित नहीं होगा। इसके पश्चात न्यायालय ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके एवं 50,000 रुपये की जमानत राशि पर आरोपी को रिहा करने का आदेश पारित किया।
Betul Court News: अधिवक्ता रजनीश जैन की हो रही तारीफ
कानूनी क्षेत्र में अधिवक्ता रजनीश जैन की इस उपलब्धि की व्यापक सराहना की जा रही है। जटिल साइबर अपराध मामलों में उनकी गहरी कानूनी समझ, संतुलित रणनीति और प्रभावी बहस एक बार फिर सामने आई है। उन्हें क्षेत्र में एक निडर, अनुभवी और परिणाम दिलाने वाले अधिवक्ता के रूप में जाना जाता है।
यह आदेश न केवल आरोपी के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि मजबूत कानूनी तर्क और कुशल अधिवक्ता की भूमिका न्याय की दिशा तय करने में निर्णायक होती है।
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