Emerald Heights Betul News: जिला जेल कैम्पस पर बने एमराल्ड हाइट्स के विज्ञापन पर रेरा ने मांगा जवाब, बिना रेरा पंजीकरण के प्रचार-प्रसार का आरोप
Emerald Heights Betul News: RERA seeks response on Emerald Heights' advertisement on the district jail campus, alleging promotion without RERA registration
Emerald Heights Betul News: म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल ने बैतूल के जिला जेल कैम्पस, कोठी बाजार स्थित आवासीय व व्यावसायिक काम्पलेक्स एमरोल्ड हाईटस एण्ड रेजिडेंस के संबंध में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल नर्मदापुरम म.प्र. तथा विकासकर्ता एस.एस.एन अन्नपूर्णा हाईट्स एल.एल.पी भोपाल म.प्र. को लिखित में जवाब भेजकर परियोजना का रेरा में पंजीकरण है या नहीं, तथा शिकायत में उठाए गए अन्य बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा है, यह जानकारी प्राधिकरण के उप सचिव (शि.) के 13 अक्टूबर 2025 के पत्र द्वारा दी गई है।

Emerald Heights Betul News: शिकायतकर्ता नितिन सक्सेना ने उठाए सवाल
शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट नितिन सक्सेना ने 3 सितंबर 2025 को रेरा में प्रेषित शिकायती पत्र में बताया है कि एक बहू प्रसारित अखबार बैतूल में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 11 जनवरी 2025 के आधार पर परियोजना की लांचिंग और बुकिंग का प्रचार-प्रसार बिना रेरा पंजीकरण किए किया गया।

Emerald Heights Betul News: जिला जेल भूमि पर निर्माण का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि उक्त परियोजना ग्राम बदनूर ढाना, बैतूल सिविल स्टेशन नजूल शीट सं. 12, प्लाट सं. 10 एवं प्लाट सं. 13 में, कुल रकबा 2.2985 हेक्टेयर (22985 वर्ग मीटर) पर, जिला जेल की भूमि पर बनाई जा रही है, तथा नोडल एजेंसी के रूप में म.प्र. शासन राजस्व विभाग बैतूल (भूस्वामी) ने म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को नामित किया है।
Emerald Heights Betul News: अनुमतियाँ और विज्ञापन पर विवाद
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि टीएनसीपी कार्यालय बैतूल से दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को क्रमांक BETLP08102405949 के तहत अनुमति तथा नगर पालिका परिसर बैतूल से दिनांक 22 जुलाई 2025 को क्रमांक PMT/BET/0321/141/2025 के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त बताई गई है, किन्तु विज्ञापन 11 जनवरी 2025 से प्रकाशित कर प्रचार-प्रसार करना भ्रामक और भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन है।
Emerald Heights Betul News: रेरा ने किया दंड का उल्लेख और स्पष्टीकरण की मांग
रेरा पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संप्रवर्तक धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत दण्डनीय होगा, इसलिए प्राधिकरण ने म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल तथा एस.एस.एन अन्नपूर्णा हाईट्स एल.एल.पी भोपाल से आवश्यक दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण और परियोजना का रेरा पंजीकरण स्थिति प्रस्तुत करने का निवेदन किया है।

Emerald Heights Betul News: शिकायतकर्ता को भी भेजी गई पत्र की प्रति
उप सचिव (शि.), म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने उक्त पत्र की प्रतिलिपि नितिन सक्सेना को भी प्रेषित की है।
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