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Betul News : हाईकोर्ट ने एकलव्य विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के पक्ष में दिया आदेश

Betul News : High Court gave order in favor of guest teachers working in Eklavya Vidyalaya

Betul News : मध्य प्रदेश के एकलव्य विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रेगुलर भर्ती होने तक हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। यह आदेश देने के बाद उच्च न्यायालय ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में निर्णय लिया है।

एकलव्य अतिथि शिक्षक संगठन के प्रवक्ता रोहित जैन ने बताया कि अप्रैल माह में बिना किसी पूर्व सूचना के कई अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना की थी कि उन्हें अपने पद पर रेगुलर भर्ती होने तक विद्यालय में सेवा का अवसर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 अप्रैल 2024 को एमपी सरस भोपाल, एनईएसटीएस नेस्ट्स दिल्ली को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के तहत, अतिथि शिक्षकों को रेगुलर भर्ती होने तक विद्यालय में काम करने का अधिकार है।

हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश

1. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को “अतिथि शिक्षक” के पद पर तब तक जारी रखें जब तक कि उक्त पद के लिए नई नियमित नियुक्तियां नहीं हो जातीं।

2. याचिकाकर्ता को अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता और उपयुक्तता के लिए बार-बार परीक्षण के अधीन नहीं किया जाएगा, यदि उसने एक बार परीक्षण पास कर लिया है।

3. राज्य के पास अनुबंध समझौते के अनुसार अतिथि शिक्षक को समाप्त करने या यदि वह अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाता है, तो उसे हटाने का अधिकार सुरक्षित है।

Sagar Karkare

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