Betul News : हर मगंलवार फरियाद लेकर जनसुनवाई में पहुंचता है 82 वर्षीय बुजुर्ग, लेकिन नहीं मिल रहा न्याय
Betul News: Every Tuesday an 82 year old man reaches the public hearing with a complaint, but is not getting justice.
पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा होने से परेशान है बुजुर्ग, कलेक्टर से लगाई न्याय आस
हर बार जनसुनवाई में लगा रहे फरियाद, फिर भी नहीं समस्याओं का समाधान

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Betul News : (बैतूल)। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कई लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो 6 से 10 बार जनसुनवाई में अपनी फरियाद सुना चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर आश्वासन मिलने पर फरियादी आस लेकर घर लौट गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले फरियादी पहले कई बार स्थानीय स्तर पर प्रयास कर चुके हैं, आखरी में न्याय की आस लेकर जनसुनवाई में पहुंचते हैं। जनसुनवाई में भी उन्हें बार-बार चक्कर काटना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला प्रभात पट्टन तहसील के ग्राम मासोद से सामने आया है, एक 82 वर्षीय बुजुर्ग हर मंगलवार न्याय की आस लेकर जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं।
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Betul News : हर मगंलवार फरियाद लेकर जनसुनवाई में पहुंचता है 82 वर्षीय बुजुर्ग, लेकिन नहीं मिल रहा न्याय
6 से 10 बार जनसुनवाई में अपनी फरियाद सुनाने के बाद भी बुजुर्ग को न्याय नहीं मिला है। फरियादी बुजुर्ग गेन्दलाल साहू ने बताया अनावेदक उमेश पिता शंकरसिंग, निलेश पिता शंकरसिंह ने उनके पैतृक जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है। अनावेदक निलेश ठाकुर ने नक्शा में खसरा नंबर 649/1-2 में 649/2 रास्ता निर्माण किया है वह अवैध है। नक्शा में रास्ता नहीं है। आवेदक ने बताया कि उन्होंने भूमि विवाद के कारण सीमांकन के लिए भी आवेदन दिया है। इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूमि विवाद के निराकरण के लिए उन्होंने कई बार जिला मुख्यालय पर पहुंचकर आला अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि घर पर आराम करने की उम्र में भी उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
पंच ने अवैध तरीके से स्वीकृत किया कपिलधारा कुआ
इसके साथ ही शिकायतकर्ता बुजुर्ग ने बताया कि ग्राम पंचायत पंच होते हुए भी गजानन्द साहू ने अवैध तरीके से ख.नं. 650/2 कपील धारा कुआं स्वीकृत किया है। खसरा नंबर 650/2 में रकबा 1.469, 808 आरे कुल 2.278 आरे जमीन अवैध दर्ज है। वर्ष 2017-18 में जमीन का सीमांकन हुआ, वर्ष 2020-21 में कपील धारा पास हुआ। अनावेदक ने आवेदक का खसरा नंबर 650/4 रकबा 0.688 रिक्त स्थान में दिया है। अनावेदक ने 650/2 का नक्शा उत्तर-दक्षिण था वह पूर्व पश्चिम किया है। गेन्दया पाटिल ने बिना संशोधन के ऋण पुस्तिका बनाई है। राजस्व विभाग कर्मचारी ने जांच न कर हस्ताक्षर किये है। इसकी शिकायत उन्होंने पूर्व में एसपी, टीआई मुलताई से भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
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