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Aparajita Women and Child Bill 2024:पश्चिम बंगाल सरकार का महिलाओं और बच्चो की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम

Aparajita Women and Child Bill 2024: A revolutionary step of the West Bengal government for the protection of women and children

Aparajita Women and Child Bill 2024:  पश्चिम बंगाल विधान सभा ने हाल ही में एक एतिहासिक कदम उठाते हुए अपराजिता नमक एंटी रेप बिल को पास किया है | यह बिल बलात्कार के मामलों में दोषियों को सजा देने पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से लाया गया है |

Aparajita Women and Child Bill 2024

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अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024′ शीर्षक वाले इस कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित और लागू करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

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Aparajita Women and Child Bill 2024: बिल के प्रमुख प्रावधान

  • बिल के तहत सभी यौन अपराधो और एसिड अटैक के मामलो में 30 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान है , इसमें पीड़िता को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी |
  • नाबालिक से रेप करने वाले दोषियों को 20 साल की कैद या मृत्युदंड दिया जायेगा एवं बलात्कारियो को मृत्युदंड देने तक की सजा का प्रावधान इस बिल में है |
  • साथ ही बिल में बलात्कार के आरोपियों को आजीवन कारावास देने का भी प्रावधान है |
  • इस बिल के तहत बलात्कार के अपराधो के लिए विशेष अदालते स्थापित की जाएगी |
  • विधेयक में जिला स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स के गठन का प्रावधान है, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। यह टास्क फोर्स महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और अन्य अत्याचारों के मामलों की जांच पर ध्यान केंद्रित करेगी।

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Aparajita Women and Child Bill 2024
Aparajita Women and Child Bill 2024

Women  and Child Bill 2024: सरकार की राय

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने इस बिल को राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है | उन्होंने कहा है की ये बिल बलात्कार के मामलो में दोषियों को कड़ी सजा देगा और पीडितो को न्याय दिलाएगा | उन्होंने यह भी कहा है की सरकार महिलाओ की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है , और इस दिशा में लगातार काम कर रही है | यह बिल अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा , और मंजूरी मिल जाने के बाद यह कानून बन जायेगा | 

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Aparajita Women and Child Bill 2024: विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्ष ने इस बिल का स्वागत करते हुए कहा है कि यह बिल महिलाओ के खिलाफ हो रहे अपराधो से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है| हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर सवाल उठायें है की यह बिल बलात्कार में मामलो को रोकने में कारगर होगा |

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर हुआ था। जिसके बाद देश भर में घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ था , जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी|

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Aparajita Women and Child Bill 2024: बिल में किन धाराओं में बदलाव का प्रस्ताव ?

बिल ड्राफ्ट में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124 (2) में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें मुख्य तौर पर रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंगरेप, लगातार अपराध करना, पीड़ित की पहचान उजागर, एसिड अटैक के मामले शामिल हैं। इसमें सेक्शन 65(1), 65 (2) और 70 (2) को हटाने का प्रस्ताव है। इसमें 12, 16 और 18 साल से कम उम्र के दोषियों को सजा दी जाती है।

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Aparajita Women and Child Bill 2024: निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया यह बिल बलात्कार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है | यह बिल दोषियों को कड़ी सजा देगा और पीडितो को न्याय दिलाएगा | हालाँकि बलात्कार को रोकने के लिए सिर्फ कानूनों को सख्त बनाना काफी नही बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है |

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Kartik Trivedi

Kartik Trivedi is the Editor in Chief of Yatharth Yoddha Digital Desk and He is also the youngest Publisher and Editor of Medhavi Samachar.

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