बैतूल

Betul Crime News : पेट्रोल डालकर वृद्ध महिला को जलाने और हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास-1

Betul Crime News : Life imprisonment to the accused who burnt and murdered an old woman by pouring petrol.

Betul Crime News : पेट्रोल डालकर वृद्ध महिला को जलाने और हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
Betul Crime News : पेट्रोल डालकर वृद्ध महिला को जलाने और हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
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Betul Crime News : (बैतूल)। भैंसदेही वृद्ध महिला पर पेट्रोल डालकर जलाने और हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही ने आरोपी सुखराम बारस्कर पिता शिवराम बारस्कर, उम्र-25 वर्ष, निवासी धावडा रैयत, थाना मोहदा, जिला बैतूल को धारा 302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवर सिंह ठैनुआ ने बताया कि मृतिका मुन्नी बाई के लडक़े परसराम ने 7 जुलाई 2018 को पुलिस को सूचना दी कि दोपहर 12 बजे में अपने घर में खाना खा रहा था। मेरी माँ मुन्नीबाई घर की ओसारी में खटिया पर बैठी थी, तभी गाँव का सुखराम बारस्कर मेरे घर आया और मेरी मां मुन्नीबाई से बोला कि तेरे लडक़े ने मेरी बहन को बिगाडा है। (Betul Crime News)

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Betul Crime News : पेट्रोल डालकर वृद्ध महिला को जलाने और हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

तुझे आज जान से मार डालूंगा। ऐसा कहकर सुरखराम बारस्कर ने छिपाकर लाया पेट्रोल की बाटल माँ मुन्नीबाई के ऊपर डाल दिया। मेरी माँ मुन्नी वाई सुखराम चिल्हाटे के घर में घुसकर पीछे की तरफ भागी तो सुखराम बारस्कर भी उसके पीछे दौड़ा और माँ मुन्नी बाई को जान से मारने के इरादे से माचिस से आग लगा दी। माँ मुन्नी बाई आग से जलने लगी। सुखराम बारस्कर वहाँ से भाग गया। उसने और घर के सामने रहने वाले सुखराम चिल्हाटे ने पानी डालकर आग को बुझाया। मेरी माँ का शरीर और पहने हुए कपड़े जल गये थे। उस समय वहाँ पर निमंती बाई भी मौजूद थी। परसराम की सूचना के आधार पर पुलिस ने मुन्नी बाई का प्राथमिक उपचार सीएचसी भीमपुर में कराया गया।

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प्राथमिक उपचार के बाद मुन्नी बाई को जिला चिकित्सालय बैतूल में भर्ती किया गया, जहां 16 जुलाई 2018 को उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था। पुलिस ने आरोपी पर प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा किया गया। प्रकरण की विवेचना उपरांत आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में मप्र राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भैसदेही मनवीर सिंह ठेनुआ ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया और अपने तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी सुखराम बारस्कर पिता शिवराम बारस्कर को सजा सुनाई। (Betul Crime News)

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Sagar Karkare

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