Betul News : जन जागरूकता हेतु एड्स नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन: डॉ.उईके
Betul News: AIDS Control Fortnight organized for public awareness: Dr. Uike

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Betul News : स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय बैतूल में पीईपी (पोस्ट एक्सपोजर प्रोफायलेक्सिस) और एचआईव्ही एड्स एक्ट 2017 (द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियेंसी वायरस एण्ड एक्वायर्ड इम्युन डेफिशियेन्सी सिंड्रोम प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल) पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.रविकांत उइके ने बताया कि एड्स की रोकथाम के लिये आवश्यक है कि आमजन तक यह जानकारी पहुंचाई जाए कि सुरक्षित यौन संबंध स्थापित किये जायें। पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण खतरनाक साबित हो सकता है, एक जीवन साथी के प्रति समर्पित रहने की भावना विकसित करें, यौन संबंधों में नैतिकता स्थापित की जाएं।
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गर्भावस्था में प्रारंभ से ही करें उपचार (Betul News)
उन्होंने बताया कि संक्रमित गर्भवती महिला का गर्भावस्था से ही नियमित उपचार प्रारंभ करें। महिला का संस्थागत सुरक्षित प्रसव करवायें। आवश्यकता पडऩे पर एचआईव्ही जांच कराने के पश्चात् ही रक्त चढ़ाया जाये। संक्रमित सिरिंज एवं सुइयों का उपयोग नहीं किया जाये। एड्स से बचाव के उपायों के बारे में जनजागरूकता लाने हेतु चिकित्सक, मैदानी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं की विशेष भूमिका है। स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवा दे रहे स्टाफ द्वारा स्वयं की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतना आवश्यक है।
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एड्स जागरूकता मिटाएगी भ्रांतिया
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.अशोक बारंगा ने बताया कि एड्स की बीमारी के प्रति जनसमुदाय में जागरूकता लाने का उद्देश्य यह है कि एड्स की बीमारी के प्रति जनसमुदाय में व्याप्त भय एवं भ्रांतियों का निवारण किया जाये, ताकि एड्स की बीमारी के साथ भी सामान्य जीवन जिया जा सकें। एच.आई.व्ही. वायरस हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को नष्ट करता है, बीमारी के प्रति सावधानी एवं जानकारी पहुंचाना ही एक मात्र उपाय है।
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बचाव भी है उपचार
जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ आनंद मालवीय द्वारा पीईपी (पोस्ट एक्सपोजर प्रोफायलेक्सिस) और एचआईव्ही एड्स एक्ट 2017 (द ह्यूमन इम्युनोडेफिशियेन्सी वायरस एण्ड एक्वायड इम्युन डेफिशियेन्सी सिंड्रोम प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल) के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। उन्होंने संक्रमण के प्रकार, श्रेणियां, खतरे, एचआईव्ही संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी दी। एचआईव्ही एड्स एक्ट 2017 का क्षेत्राधिकार भेदभाव संबंधी निषेध, एचआईव्ही संचरण रोकने के कर्तव्य, अधिनियम अंतर्गत दंड के प्रावधान जोखिम को कम करने के लिये रणनीतियों को बढ़ावा देना, कानूनी कार्यवाही में पहचान, संरक्षण संबंधी जानकारी प्रदाय की।
टोल फ्री नंबर 1097 की दी जानकारी
एआरटी काउंसलर सह डाटा मैनेजर श्री दिनेश भावरकर द्वारा टोल फ्री नंबर 1097 के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। एचआईव्ही एड्स के उपचार हेतु जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं एफआईसीटीसी (फेसीलेटेड इंटीगे्रटेड काउंसलिंग एण्ड टेस्टिंग सेंटर), आईसीटीसी (इंटीगे्रटेड काउंसलिंग एण्ड टेस्टिंग) सेंटर और एआरटी (एन्टी रेट्रो वायरल थेरेपी) से प्रदाय की जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदाय की गई। इस अवसर पर डीएसओ डॉ राजेश परिहार, डीपीएम डॉ विनोद शाक्य जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं से चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, कार्यक्रम अधिकारी लेप्रा सोसायटी श्री अरूण बाघमारे, योर्स सोसायटी कार्यक्रम प्रबंधक श्री निर्देश मदरेले सहित अन्य मौजूद रहे।
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