बैतूल

Betul Samachar : वित्तीय अभिलेखों में कूट रचना कर भ्रांतियां फैलाने का आरोप 

Betul Samachar: Allegation of spreading misconceptions by forging financial records

  • अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतूल के अध्यक्ष ने एसपी से की शिकायत

  • कूट रचित रचना से 1 लाख 25 हज़ार को कर दिए 12 लाख 50 हजार

Betul Samachar : वित्तीय अभिलेखों में कूट रचना कर भ्रांतियां फैलाने का आरोप 

Betul Samachar : (बैतूल)। अंजुमन इस्लामिया का प्रभार नई कमेटी को न देने के विवाद के बाद अब दुकान नीलामी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष वसीम कुरैशी ने वित्तीय अभिलेखों में कूट रचना कर भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है।शिकायत आवेदन में उन्होंने बताया कि अंजुमन इस्लामिया बैतूल के निवर्तमान अध्यक्ष आरिफ खान, सचिव इमरान खान, कोषाध्यक्ष मुनीर खान ने शाकीर हुसैन (सोनू पटेल) के नाम से जो दुकान दी थी उस दुकान को नीलामी प्रक्रिया के तहत 12 लाख 40 हजार में दिया गया था, जिसका भुगतान शाकीर हुसैन द्वारा किश्तों में केश राशि में किया गया था।

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उस किश्त भुगतान अभिलेख में एक किश्त 1 लाख 25 हजार रूपये थी उसका रसीद नंबर 464/5 है, उस राशि को कूट रचित रचना द्वारा 12 लाख 50 हजार कर समाज में और शासन प्रशासन को दिखाकर झूठी शिकायतें की जा रही है जबकि इसके अभिलेख म.प्र. वक्फ बोर्ड में भी जमा है जिसका आडिट म.प्र.वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा चुका है। इनके द्वारा आज दिनांक तक भी चार्ज नहीं दिया गया। अध्यक्ष वसीम पासू ने अनावेदकगणों के विरुद्ध अमानत में खयानत के तहत धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज करने की मांग की।

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यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड ने वसीम कुरैशी उर्फ पासु को एक महीने पहले अध्यक्ष बनाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन निवर्तमान अध्यक्ष आरिफ खान ने कमेटी का चार्ज देने से इंकार कर दिया है। इसके बाद से ही विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। वसीम कुरैशी पिता मो. अब्दुल करीम कुरैशी का मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 18 के अनुसार वक्फ अंजुमन – ए – इस्लामिया बैतूल की प्रबंध समिति के साथ आदेश क्र. 4408/14 दिनांक 21-09-2023 द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन आरिफ खान ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल के आदेशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हुए वसीम कुरैशी को वक्फ अंजुमन ए इस्लामिया का चार्ज देने से मना कर दिया है। जो कि दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए कानूनी कार्यवाही चल रही है।

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Sagar Karkare

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