Ratlam Murder Case: रतलाम कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाया आजीवन कारावास, साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपी बरी
Ratlam Murder Case: Ratlam court sentenced two convicts to life imprisonment, acquitted two others due to lack of evidence.
Ratlam Murder Case: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने 4 साल पुराने चर्चित राजू उर्फ राजपाल अपहरण और हत्याकांड में फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी कालू और बंटी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दो अन्य आरोपियों गुड्डा और दीपक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
Ratlam Murder Case: कंकाल और DNA जांच से खुला हत्या का राज
मामला 4 नवंबर 2022 का है, जब ग्राम कालाखेत (शिवगढ़) निवासी राजू का अपहरण कर लिया गया था। परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस को जामड़ पाटली की तलाई के पास से एक मानव कंकाल/हड्डी बरामद हुई थी। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) इंदौर में कराई गई डीएनए जांच में बरामद हड्डी और मृतक के पिता मांगू गुर्जर के रक्त के नमूनों का मिलान हुआ, जिससे राजू की हत्या की पुष्टि हुई।
Ratlam Murder Case: मोबाइल वीडियो और स्क्रीनशॉट बने मजबूत सबूत
विवेचना अधिकारी अमित शर्मा द्वारा जब्त किए गए मोबाइल फोन की साइबर फॉरेंसिक जांच में अहम सबूत मिले। मोबाइल में मिले वीडियो और फोटो में आरोपी राजू के हाथ बांधकर मारपीट करते दिखाई दे रहे थे। अदालत ने इन डिजिटल साक्ष्यों को अभियोजन पक्ष की मुख्य कड़ी माना।
प्रकरण में कालू पिता कांतिलाल अमलियार (20) को धारा 302/34, 365 और 201 भादंसं के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना एवं बंटी उर्फ कमलेश (22): को धारा 302/34, 365, 201 भादंसं तथा 25 आयुध अधिनियम के तहत आजीवन कारावास, 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और 8,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
Ratlam Murder Case: दो आरोपी दोषमुक्त
अदालत ने आरोपी दीपक (18) और गुड्डा (19) को सभी आरोपों से बरी कर दिया। विवेचना के दौरान घटना के दिन मृतक के साथ इनकी मौजूदगी, मोबाइल वीडियो में उपस्थिति या इनसे किसी प्रतिबंधित धारदार हथियार की बरामदगी साबित नहीं हो सकी। आरोपी दीपक की ओर से अधिवक्ता शिवम पांडेय ने पैरवी की।
मामले से जुड़े नाबालिग आरोपियों की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में अलग से जारी है।
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