Consumer Commission News : पटवारी ने मौका निरीक्षण किये बिना बना दी सर्वे रिपोर्ट, उपभोक्ता आयोग से किसानों को मिला न्याय
Consumer Commission News: Patwari made survey report without inspecting the opportunity, farmers got justice from Consumer Commission

Consumer Commission News : (बैतूल)। उपभोक्ता आयोग बैतूल द्वारा फसल बीमा राशि रबी 2017-18 से वंचित – किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया है। भैंसदेही तहसील के बोरगांव, मालेगांव, राक्सी एवं मासोद गांव में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के खेतों का निरीक्षण किये बिना पटवारी व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सर्वे रिपोर्ट बना दी थी, जिस कारण इन गांव के किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित हो गये।
उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission News) के आदेश के बाद इन किसानों को बीमा राशि प्राप्त होगी। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष / न्यायमूर्ति विजयकुमार पाण्डेय व सदस्य मोहन सोनी द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भैंसदेही तहसील के प.ह.नं. 56, 57, 67 के किसानों की फसल ओलावृष्टि से खराब होने के बाद बीमा राशि नहीं मिलने पर किसानों द्वारा कलेक्टर बैतूल को शिकायत की गई थी, कलेक्टर द्वारा जाँच दल का गठन किया गया, अधिकारियों द्वारा की गई जांच के अनुसार पटवारी व ग्राम विस्तार अधिकारी द्वारा बिना मौका जांच व बिना कटाई प्रयोग किये ही त्रुटिपूर्ण पत्रक तैयार किये गये, जांच प्रतिवेदन के बाद तत्कालीन पटवारी ताप्तीप्रसाद बारस्कर को निलंबित किया गया तथा ओ.पी. उईके ग्रामीण विस्तार अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई।
इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, इस जांच प्रतिवेदन के अनुसार किसानों की 50 प्रतिशत फसल नुकसानी मानी गई तथा किसानों द्वारा उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission News) में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग ने राजस्व अधिकारियों की जांच रिपोर्ट को उचित मानते हुए ग्राम मासोद के किसान जगदीश मायवाड़ को 21 हजार 700 रू. फसल बीमा राशि, 5000 रू. मानसिक संत्रास व 3000 रू. वाद व्यय के देने के आदेश दिये है।
यह राशि का भुगतान 1 माह में नहीं करने पर 6 प्रतिशत ब्याज परिवाद प्रस्तुत दिनांक से देना होगा। आयोग के इस आदेश से अन्य गांव के किसानों को भी न्याय मिलने का रास्ता खुल गया है।



