Betul forest department action: वन विभाग ने अवैध सागौन लकड़ी के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए ताप्ती रेंज के मोहुपानी सर्किल अंतर्गत ग्राम गोनीघाट में एक घर से बड़ी मात्रा में सागवान चिरान जप्त की है। यह कार्रवाई 26 फरवरी को बन मंडल अधिकारी दक्षिण बैतूल अरिहंत कोचर के निर्देशन एवं उप वनमण्डल अधिकारी आमला देवानंद पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई।

Betul forest department action: वन विभाग की टीम ने जयराम यादव के घर पर दबिश दी, जहां अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जा रहा था। मौके से 45 नग सागौन चिरान, कुल 0.431 घन मीटर लकड़ी जप्त की गई। जप्त लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 35 हजार रुपये बताया गया है।
Betul forest department action: दो अलग-अलग अधिनियमों की धाराओं में दर्ज हुआ प्रकरण
मामले में जयराम यादव के खिलाफ पीओआर क्रमांक 266/45 दर्ज किया गया है। प्रकरण भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)क तथा मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम 1969 की धारा 5(1) के तहत कायम किया गया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से वन उपज का उपयोग और व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Betul forest department action: कार्रवाई में रेंज स्टाफ की सक्रिय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में रेंज ऑफिसर दयानन्द डेहरिया, ओंकारनाथ मालवीय, रमेश मस्की परिक्षेत्र सहायक, भैया लाल कुमरे, कामुलाल इवने, दीप्ति राजपूत और सोनू पुंडे की सक्रिय भूमिका रही। वन विभाग ने क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई और उपयोग पर लगातार निगरानी बनाए रखने की बात कही है।
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