Betul News : भैंसदेही व मुलताई के किसानों की मिलेगी फसल बीमा राशि
Betul News: Farmers of Bhainsdehi and Multai will get crop insurance amount.

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Betul News : (बैतूल)। भैंसदेही तहसील के ग्राम मासो, चिचोलीढाना, बोरगांव डेम व मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-ब के किसानों को उनकी फसल नुकसानी की बीमा राशि 4 लाख 90 हजार रू उपभोक्ता आयोग बैतूल के आदेश के बाद मिलेंगे। यह आदेश उपभोक्ता आयोग बैतूल के अध्यक्ष, न्यायाधीश विजय कुमार पांडे व सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि इन किसानों को बैंकों द्वारा किसानों के प.ह.नं. बदल देने व केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों से संबंधित सही जानकारी दर्ज नहीं करने के कारण फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। जबकि मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-ब के किसानों को राजस्व विभाग द्वारा समय पर सर्वे रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज कर देने के बावजूद बीमा राशि नहीं दी गई थी।
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Betul News : भैंसदेही व मुलताई के किसानों की मिलेगी फसल बीमा राशि
किसानों द्वारा कई शिकायतें करने के बाद उपभोक्ता आयोग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण दर्ज कराया, अब किसानों को उपभोक्ता आयोग द्वारा न्याय दिया गया है। इस आदेश के अनुसार भैंसदेही तहसील के ग्राम मासोद के किसान अनिल शुक्ला को बैंक ऑफ इंडिया बैतूल द्वारा 1 लाख 27 हजार 542 रू. दिये जाएंगे। ग्राम चिचोलीढाना के किसान आनंदराव किराड़ को स्टेट बैंक भैंसदेही द्वारा 78 हजार 039 रू. तथा इसी ग्राम के बाबूलाल राधे किराड़ को स्टेट बैंक द्वारा 98 हजार 342 रू. दिए जाएंगे। ग्राम बोरगांव डेम के दिनेश राठौर को 40 हजार 777 रू. मिलेंगे। इसी प्रकार मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-ब के किसान भूरा पिता आशाराम को 92 हजार 979 रू. तथा माखनलाल पिता लक्ष्मण किराड़ को 51 हजार 912रू. मिलेंगे। इन किसानों के पक्ष में दिये गये इस आदेश में वाद व्यय व मानसिक संत्रास की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करने पर किसानों को परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
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