Indian Real Estate: रियल स्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (REET) में नए सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज
Indian Real Estate: The process of appointment of new members in Real Estate Appellate Tribunal (REET) is expedited
Indian Real Estate: मध्य प्रदेश रियल स्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (REAT) में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। सरकार ने हाईकोर्ट को मेंबर (ज्यूडिशियल) के एक पद के लिए 16 नामों का पैनल भेजा है। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग से रिटायर हो चुके अपर मुख्य सचिव (एसीएस) और प्रमुख सचिव (पीएस) स्तर के आईएएस अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं।

Indian Real Estate: पांच रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने की असमर्थता व्यक्त
पूर्व में पांच नाम रिटायर्ड आईएएस अफसरों के नाम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेजे गए थे, लेकिन पांचों ने मेंबर (एडमिनिस्ट्रेशन) बनने में असमर्थता व्यक्त कर दी है। इनमें 1986 बैच के अनिल कुमार जैन, 1987 बैच के संजय कुमार सिंह, 1988 बैच के शैलेंद्र सिंह, 1990 बैच के अशोक शाह और 1993 बैच के डॉ. मनोहर अगनानी शामिल हैं।
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Indian Real Estate: सख्त नियुक्ति प्रक्रिया और दो महीने का समय सीमा
REAT में हर नियुक्ति की सख्त प्रक्रिया भी है। हर एक पद के लिए नाम तलाशने के बाद कम से कम दो नाम का पैनल बनता है। इसी में से एक नाम को फाइनल किया जाता है। मेंबर ज्यूडिशियल के लिए 16 रिटायर जजों के नाम भेजे गए हैं, जिनमें विनोद कुमार, उपेंद्र कुमार सिंह, श्यामाचरण उपाध्याय आदि शामिल हैं। सरकार को यह सारी प्रक्रिया दो महीने में पूरी करनी होती है|
Indian Real Estate: क्यों है महत्वपूर्ण REET में सदस्य होना?
रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के आदेशों के विरुद्ध बिल्डर या प्रमोटर रियल स्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (REAT) में अपील लगाते हैं। यदि रेरा ने पैनल्टी लगाई है तो जब तक प्रमोटर या बिल्डर इसकी 30% राशि जमा नहीं कराते, तब तक अपील की सुनवाई नहीं होती। इसीलिए इन पदों को अहम माना जाता है।
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Indian Real Estate: नियुक्ति में देरी के कारण
हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के आने की प्रक्रिया के बीच पूर्व आईएएस अधिकारियों ने भी मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन बनने में रूचि नहीं दिखाई, जिसके कारण REAT का कोरम पूरा नहीं हुआ। अब इसके जल्द पूरा होने की संभावनाएं बन गई हैं|
Indian Real Estate: REAT में सदस्यों का कार्यकाल
REAT में चेयरमैन के साथ-साथ मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और मेंबर ज्यूडिशियल का कार्यकाल अधिकतम 5 साल का होता है। इसमें यह नियम भी रहता है कि अधिकतम 65 वर्ष की आयु या पांच वर्ष।
Indian Real Estate: मध्य प्रदेश रियल स्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (REAT) में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। सरकार ने हाईकोर्ट को मेंबर (ज्यूडिशियल) के एक पद के लिए 16 नामों का पैनल भेजा है और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों से भी आवेदन मांगे हैं। REAT में सदस्यों की नियुक्ति से रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले विवादों के निपटारे में तेजी आएगी।

Indian Real Estate: में नए सदस्यों की नियुक्ति: एक संक्षिप्त विवरण
- REAT में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया: मध्य प्रदेश रियल स्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल (REAT) में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- सख्त नियुक्ति प्रक्रिया: हर पद के लिए कम से कम दो नाम का पैनल बनाया जाता है और फिर एक नाम को फाइनल किया जाता है।
- रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने दिखाई असमर्थता: पांच रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने मेंबर (एडमिनिस्ट्रेशन) बनने में असमर्थता व्यक्त की है।
- हाईकोर्ट ने भेजे 16 जजों के नाम: हाईकोर्ट ने मेंबर (ज्यूडिशियल) के पद के लिए 16 रिटायर्ड जजों के नाम का पैनल भेजा है।
- REET में सदस्य होने का महत्व: REAT में सदस्य होने से रियल एस्टेट सेक्टर में आने वाले विवादों के निपटारे में तेजी आती है।
- नियुक्ति में देरी के कारण: हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के आने की प्रक्रिया और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की असमर्थता के कारण नियुक्ति में देरी हुई थी।
- सदस्यों का कार्यकाल: REAT में सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
- निष्कर्ष: REAT में नए सदस्यों की नियुक्ति से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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