Betul News : सामाजिक आयोजन में डीजे उपयोग करने पर कोरकू समाज लगाएगा 50 हजार का जुर्माना
Betul News : Korku society will impose a fine of Rs 50,000 for using a DJ in a social event.
Betul News : कोरकू आदिवासी समाज ने समाज सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शादी में डीजे का उपयोग करने पर समाज द्वारा 50 हजार जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। लगुन उत्सव में पारम्परिक वाद्ययंत्रों, ढोल, चाप्स, घुंघरू, बांसुरी आदि का प्रयोग करने का आग्रह किया गया है।
आदिवासी कोरकू उन्नतिशील समाज की बैठक मुठवा धाम शहीद भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न विकास खण्डों एवं गांव से बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु युवक-युवती एवं बुजुर्ग मौजूद रहे। कोरकू आदिवासी समाज सुधार के तहत समाज के लगुन में बेतहाश होने वाले खर्च जैसे-घोड़ा, लाईटिंग, डीजे, अनावश्यक मशाले युक्त तैलीय खाद्य, बड़ी मात्रा में दहेज लेने की कुरीति पर रोक लगाने पर सामाजिक लोगों ने एक राय से सहमत होकर निर्णय का स्वागत किया है। इसके अलावा कोरकू आदिवासी समाज की रुढ़ीप्रथा रीति-रिवाज में कालान्तर में आई कुरीतियों को त्यागने के लिये कोरकू समाज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। समाज संगठन के ऐसे प्रयासों की संपूर्ण कोरकू आदिवासी समाज के सामाजिक बंधुओं ने स्वागत करते हुए शानदार कदम बताया। बैठक में सामूहिक भोजन के लिये दाल, चावल, कढ़ी अथवा सब्जी का मेन्यू तय किया गया।
यह भी पढ़े : Betul News : गुंडागर्दी कर आदिवासी महिला की जमीन हड़पने का प्रयास उपसरपंच तथागत मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंची पीड़ित महिला
— गैर आदिवासी से शादी की तो पिता से लेंगे 4 लाख अर्थ दंड–
बैठक में कोरकू आदिवासी समाज में लगुन रूढ़ीप्रथा पारम्परिक रीति-रिवाजों के अनुसार पारम्परिक वाद्ययंत्रों जैसे-ढोल, चाप्स और बांसुरी आदि से सम्पन्न करने का निर्णय लिया। पारम्परिक वाद्ययंत्रों को छोड़कर अन्य वाद्ययंत्र जैसे-डीजे का उपयोग करने वाले परिवार पर 50 हजार रूपये सामाजिक चावड़ी के माध्यम से नगद दण्ड का प्रावधान रखा गया। कोरकू लड़की कोरकू लड़के के साथ भागकर शादी करती है तो उसके भागने की गलती के कारण उसके पिता से सामाजिक चावड़ी के माध्यम से 2 लाख रूपये का नगद दण्ड लिया जाएगा। कोरकू लड़की भागकर किसी गैर आदिवासी समाज के साथ शादी करती है तो उसके पिता पर 4 लाख रूपये का नगद दण्ड लिया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रायः देखने में आता है कि शादी जुड़ने पर किसी कारण से शादी तोड़ देते है अथवा शादी होने के उपरान्त लगुन तोड़ते है। जो भी पक्ष शादी तोड़ने के लिये जिम्मेदार होंगा उस पक्ष से संपूर्ण शादी का खर्च सामाजिक चावड़ी के माध्यम से दण्ड संबंधित पक्ष को दिलाया जाएगा। बलपूर्वक छेड़छाड़ करने वाले सामाजिक व्यक्ति पर 2 लाख रूपये तो गैर आदिवासी से 4 लाख रूपये का नगद दण्ड वसूला जाएगा। मरणोपरान्त सामूहिक सामाजिक भोज में चावल, दाल, सब्जी अथवा कढ़ी, लगुन अथवा अन्य सामाजिक भोज में दाल, चावल, सब्जी अथवा कढ़ी के साथ रोटी का मेन्यू सामाजिक चावड़ी के माध्यम से निर्धारित किया गया है। सामजिक चावड़ी के नियमों का पालन नहीं करने वाले परिवार पर 50 हजार का नगद दण्ड लिया जाएगा।
— बैठक में सौंपे पदभार–
बैठक में सर्वसम्मति से कैलाश भुसुम।गायकवाड़ को संगठन का जिला सचिव, विनेश बेठे निवासी धामन्या को विकास खण्ड भीमपुर अध्यक्ष, लाबू सिंह चिलाटी को भैंसदेही विकास खण्ड अध्यक्ष, रोहित काजले घोड़ाडोंगरी विकास खण्ड अध्यक्ष, अखलेश टाखेर ठाकरे आठनेर विकास खण्ड कार्यवाहक अध्यक्ष, धर्मेंद्र मोरीराना राने को विकास खण्ड भीमपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। बैठक में बाबूलाल कासा-दा, प्रेमलाल भुसुमकर, रमेश कासा-दा, देवेन्द्र सिंह मवासे, श्यामराव भुसुम, नन्दनी भुसुम, विनेश बेठे, सतीश कासा-दा, राजेश बेठे, लाबू चिलाटी, धमेन्द्र मोरीराना, अखलेश टाखेर, श्यामाचरण कासा-दा, कमलेश अखाण्डी, राताय बेठे, गोकुल प्रसाद डिकारे, रोहित काजले, हरेलाल सिलू, खुशराज भूरी-भाकलू ढिकू कोरकू आदिवासी आदि सामाजिक बंधु बड़ी तादात में मौजूद थे। युवाओं को संगठन की जिम्मेदारी सौंपने पर समाज ने उन्हें शुभकामनाएं दी।



