Maharashtra Crime News: बच्ची के बलात्कारी को 10 साल की सजा
Maharashtra Crime News: Girl's rapist sentenced to 10 years in prison
Maharashtra Crime News: ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक दिल दहला देने वाले मामले में एक गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय को दोषी ठहराया है। इस व्यक्ति ने पांच साल पहले, साल 2019 में एक 7 वर्षीय मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया था। अदालत ने आरोपी नूर मोहम्मद हुसैन खान को इस घिनौने अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन क्या यह सजा एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त है ?

Maharashtra Crime News: न्यायधीश डीएस देशमुख ने सुनाया फैसला

न्यायाधीश डीएस देशमुख ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता को जुर्माने की राशि दी जाएगी और वह अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त मुआवजे की भी हकदार है। यह फैसला न केवल पीड़िता और उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक राहत की सांस है। यह मामला एक बार फिर बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों पर गंभीर चिंता जताता है।
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Maharashtra Crime News: सुरक्षा पर सवाल

यह मामला एक बार फिर हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा का प्रावधान होने के बावजूद, ऐसे अपराध लगातार हो रहे हैं। हमें बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें उन्हें खतरे के बारे में जागरूक करना होगा । साथ ही, हमें ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
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