Ganesh Vihar illegal colony Betul: लोगों से ठगी का श्री गणेश, गौठाना में बिना RERA और T&CP के कट गई कॉलोनी
Ganesh Vihar illegal colony Betul: Shri Ganesh defrauded people, colony cut in Gauthana without RERA and T&CP
Ganesh Vihar illegal colony Betul: जिला मुख्यालय के नजदीक गौठाना क्षेत्र के अंदरूनी इलाके में भू-माफियाओं द्वारा लोगों से ठगी का श्री गणेश कर करोड़ों रुपये समेटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ भूमि पर नियमों को ठेंगा दिखाकर काटी गई अवैध गणेश विहार कॉलोनी में बिना किसी वैधानिक अनुमति के अंधाधुंध प्लॉटिंग कर दी गई। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस अवैध प्रोजेक्ट के झांसे में आकर मासूम खरीदार अपनी गाढ़ी कमाई फंसा चुके हैं और यहाँ के लगभग 90 प्रतिशत प्लॉट्स बिक चुके हैं।

Ganesh Vihar illegal colony Betul: रेरा और टीएंडसीपी का कोई अता-पता नहीं
इस पूरे मामले को लेकर जब हमारे समाचार पत्र की टीम द्वारा विस्तृत कानूनी एवं जमीनी जांच की गई, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि इस तथाकथित कॉलोनी के पास नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) का कोई ले-आउट अप्रूवल मौजूद नहीं है। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MP RERA) में भी इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है।
सूत्र तो यह भी बताते है कि भू-माफियाओं ने मोटी रकम वसूलने के बावजूद प्लॉट खरीदारों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी हैं। कॉलोनी में न तो पक्की रोड है और न ही बिजली-पानी की कोई खास व्यवस्था है। खरीदारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जमीन पर बस नाम मात्र की बेहद घटिया और कामचलाऊ नालियां बना दी गई हैं ताकि सिर्फ सौदे किए जा सकें।
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Ganesh Vihar illegal colony Betul: अब हाई-टेंशन टावर के नीचे ‘मौत के प्लॉट’ बेचने की तैयारी
जमीनी हकीकत यह है कि जो प्लॉट्स अभी पेंडिंग बचे हैं, वे सीधे जानलेवा हाई-टेंशन ट्रांसमिशन टावर और उसकी हाई-वोल्टेज लाइनों के ठीक नीचे हैं। इस जानलेवा हिस्से के पास के भी कई प्लॉट्स भू-माफियाओं ने बेच दिए हैं और अब बचे हुए हिस्से को भी खपाने की फिराक में हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा नियमों के तहत ऐसे महाकाय टावरों के नीचे आवासीय निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों से ठगी का यह श्री गणेश राजस्व अमले और बिजली विभाग की नाक के नीचे कैसे होता रहा?

और साथ ही जब इस पूरे प्रोजेक्ट में रेरा और टीएंडसीपी जैसी बुनियादी और अनिवार्य अनुमतियों को ही दरकिनार कर दिया गया है, तो इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भू-माफियाओं ने म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी या बिजली बोर्ड से भी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया होगा। बिना किसी सुरक्षा के इतने संवेदनशील इलाके में प्लाटिंग करना यह साबित करता है कि भू-माफियाओं को न तो सरकारी नियमों का डर है और न ही आम जनता की जान की परवाह।

Ganesh Vihar illegal colony Betul: इन कानूनी धाराओं का हुआ खुला उल्लंघन
बिना बुनियादी सुविधाओं के अवैध प्लॉटिंग करना मप्र रेरा एक्ट की धारा 3, T&CP एक्ट की धारा 37 और BNS की धारा 318 (धोखाधड़ी) व 290 के तहत गंभीर दंडनीय अपराध है। इसमें रेरा के नियमों के उल्लंघन पर बिल्डर को सीधे 3 साल की जेल या प्रोजेक्ट लागत का 10% तक भारी जुर्माना हो सकता है।
प्रशासन को तुरंत सख्त कदम उठाकर इस अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्रियों पर रोक लगानी चाहिए, अन्यथा खरीदारों की जीवनभर की कमाई डूबना तय है।
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