Property Owner FIR Betul: किरायेदार की जानकारी नहीं देने पर बैतूल में पहली FIR
Property Owner FIR Betul: First FIR in Betul for not providing tenant information
Property Owner FIR Betul: बैतूल जिले में पुलिस द्वारा मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी देने के लिए जारी सख्त निर्देशों के तहत पहली कार्रवाई की गई है। शाहपुर थाना पुलिस ने पतव्वपुरा क्षेत्र की एक महिला मकान मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया, जब उनके घर रह रहे किरायेदारों के बीच विवाद में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया।

Property Owner FIR Betul: घटना का विवरण
रविवार को पतव्वपुरा क्षेत्र में रेत कारोबारियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। राजेश विश्वकर्मा और देवेंद्र कुशवाह के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें गिरिराज नामक व्यक्ति भी शामिल था। विवाद इतना बढ़ा कि गोलीबारी हुई, और राजेश विश्वकर्मा को गोली लग गई। घायल को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है।

टीआई मुकेश ठाकुर ने बताया कि घटना स्थल के मकान मालिक महिला ने पुलिस को किरायेदारों की जानकारी नहीं दी थी। आदेश का उल्लंघन करने पर महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
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Property Owner FIR Betul: तीन दिन पहले ही जारी हुआ था सख्त आदेश
तीन दिन पहले एडीएम ने आदेश जारी करते हुए सभी मकान मालिकों को निर्देशित किया था कि वे अपने किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट की जानकारी पुलिस को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। बाहरी राज्यों से आने वाले व्यवसायियों, नौकरीपेशा लोगों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की गतिविधियों की निगरानी के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

एएसपी कमला जोशी के अनुसार, यह आदेश बाहरी लोगों की बढ़ती गतिविधियों और संभावित अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया है। आदेश का पालन सुनिश्चित न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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Property Owner FIR Betul: कानून और सजा का प्रावधान
बीएनएस की धारा 223 के तहत यदि मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी पुलिस को देने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मकान मालिक, दुकानों और प्रतिष्ठानों के संचालक यदि इस नियम का पालन नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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Property Owner FIR Betul: सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम
बैतूल पुलिस का यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और बाहरी तत्वों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के लिए है। यह पहला मामला है, लेकिन पुलिस ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्ती बरती जाएगी।

किरायेदारों की जानकारी पुलिस को देना केवल एक कानूनी आवश्यकता ही नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है। मकान मालिकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रशासन के आदेशों का पालन करना चाहिए। यह कदम अपराध पर नियंत्रण पाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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