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Supreme Court Decision: एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों को मिली राहत

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Supreme Court Decision: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) को आदेश दिया है कि एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) में शामिल हो सकते हैं। यह परीक्षा, जो वकील के रूप में पंजीकृत होने के लिए आवश्यक है, अब इन छात्रों के लिए भी खुली रहेगी। 

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Supreme Court Decision: छात्रों का एक साल बर्बाद न हो

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि अंतिम वर्ष के छात्रों को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने कहा कि यदि इन छात्रों को इस साल एआईबीई में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, तो उनका एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, जो उनके करियर और भविष्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। 

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Supreme Court Decision: बीसीआई पर नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई की नियम बनाने में हुई देरी पर भी नाराजगी जताई। 2023 में पांच जजों की संविधान पीठ ने एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एआईबीई परीक्षा में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त किया था, लेकिन बीसीआई ने अब तक इसके लिए आवश्यक नियम नहीं बनाए। यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली विश्वविद्यालय के निलय राय सहित नौ छात्रों ने इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने बीसीआई को इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि छात्रों को और अधिक असमंजस का सामना न करना पड़े।

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Supreme Court Decision: एआईबीई परीक्षा की तारीखें

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आगामी अखिल भारतीय बार परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। यह फैसला उन छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। 

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Supreme Court Decision: न्याय मित्र का सुझाव

इस पूरे मामले में न्यायालय ने न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझाव को भी स्वीकार किया, जिसमें कहा गया था कि अंतिम सेमेस्टर के लॉ छात्रों को उनकी पात्रता का उचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर एआईबीई में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इससे उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो पहले इस असमंजस में थे कि वे परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं।

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Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बीसीआई को निर्देश दिया कि वह सभी छात्रों के पंजीकरण की अनुमति दे, जो संविधान पीठ के न्यायमूर्ति कौल द्वारा दिए गए फैसले के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश के बिना कई छात्र असमंजस में रहते और उनका भविष्य अधर में लटक जाता। 

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Supreme Court Decision: छात्रों के लिए बड़ी राहत

इस फैसले से न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र बल्कि देशभर के एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र भी लाभान्वित होंगे। यह फैसला सुनिश्चित करेगा कि इन छात्रों का एक साल बर्बाद न हो और वे समय पर अपने करियर की दिशा में आगे बढ़ सकें। 

Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि बीसीआई को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अपने नियमों को समय पर लागू करें। अब एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र निश्चिंत होकर अखिल भारतीय बार परीक्षा में बैठ सकते हैं और अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं।

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Kartik Trivedi

Kartik Trivedi is the Editor in Chief of Yatharth Yoddha Digital Desk and He is also the youngest Publisher and Editor of Medhavi Samachar.

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