Betul News : उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश, किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि -1
Betul News: Consumer Commission Betul's order, farmers will get crop insurance amount

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Betul News : (बैतूल)। बैतूल, मुलताई व चिचोली तहसील के 4 किसानों को उपभोक्ता आयोग बैतूल के आदेश के बाद कुल 291182 रू. फसल बीमा राशि मिलेगी। इन किसानों को अन्य किसानों के साथ फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग द्वारा बीमा कंपनी व संबंधित बैंक भारतीय स्टेट बैंक व सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक को दोषी मानते हुए किसानों की फसल बीमा राशि भुगतान किये जाने के आदेश दिये हैं। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश विजयकुमार पाण्डेय एवं सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े ने दिया है।
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Betul News : उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश, किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम चिखलीकला, तह. मुलताई की किसान हीराबाई रघुवंशी को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसान से संबंधित जानकारी दर्ज नहीं होने के कारण तथा पटवारी हल्का बदलकर चिखलीखुर्द में कर देने से कम बीमा राशि मिली थी, जबकि किसान का पटवारी हल्का चिखलीकला है। किसान के हल्का में 62.02 प्रतिशत नुकसानी थी तथा बैंक द्वारा बदले गये पटवारी हल्का चिखलीखुर्द में 23.71 प्रतिशत नुकसानी थी, इस कारण किसान को कम बीमा राशि मिली थी। इस प्रकरण में आयोग ने बीमा कंपनी व भारतीय स्टेट बैंक मुलताई को संयुक्त रूप से किसान की शेष बीमा राशि 125678 रू. व मानसिक संत्रास व वाद व्यय के 13 हजार रू. का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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Betul News : उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश, किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि
इसी प्रकार ग्राम सोंडिया, तह. मुलताई के किसान विश्वपालसिंह रघुवंशी को 55416 रू. बीमा राशि व 8 हजार रू. मानसिक संत्रास व वाद व्यय के मिलेंगे तथा ग्राम बारव्ही, तह. बैतूल के किसान गुलाबराव बारस्कर को बीमा कंपनी द्वारा 28691 रू. बीमा राशि व 8 हजार रू. मानसिक संत्रास व वाद व्यय के मिलेंगे एवं ग्राम फोगरिया, तह. चिचोली के किसान जगपाल आ. बिरजलाल को बीमा कंपनी द्वारा 44397 रू. बीमा राशि व 8 हजार रू. मानसिक संत्रास व वाद व्यय के मिलेंगे।इस प्रकार चारो किसानों को 291182 रू. बीमा राशि, मानसिक संत्रास व वाद व्यय सहित 30 दिन के अन्दर दिये जाएंगे तथा परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
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