Betul News : 8 वर्षों से लापता नाबालिक बालक को साईखेडा पुलिस ने किया दस्तयाब
Betul News: Saikheda police traced the missing minor boy for 8 years
ग्राम सालोन जिला दतिया में बंधुआ मजदूरी में फंस गया था बालक
Betul News : (बैतूल)। साईखेडा थाना क्षेत्र से 8 वर्ष पहले लापता हुए नाबालिग को साईखेडा पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। साईखेडा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लापता बालक 8 वर्ष पहले बंधुआ मजदूरी में फंस गया था। 25 अगस्त को सायंकाल थाना भांडेर जिला दतिया से उपनिरीक्षक श्वेता सिकरवार द्वारा सूचना दी गई कि थाना साईखेडा जिला बैतूल के ग्राम बाड़ेगांव का लडका राजेश पिता साधु धुर्वे उम्र 19 साल का थाना क्षेत्रान्तर्गत होने की सूचना प्राप्त हुई हैं जो कि थाना साईखेडा क्षेत्र का होना बता रहा है, यदि आपके थाने में गुमशुदगी दर्ज हो तो रिकार्ड देखकर बताये।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नन्हेवीरसिंह द्वारा थाने का रिकार्ड देखकर उन्हें बताया कि थाना साईखेडा में अपहृत राजेश धुर्वे के संबंध में अपराध क्र.- 72/2015 धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबध्द है, जिसकी विवेचना अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैतूल एसपी सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक बैतूल, अति पुलिस अधीक्षक व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बैतूल के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में 26 अगस्त को थाना साईखेडा से उनि पूनमचंद साहू एवं आर.604 संजीत जाट को थाना भांडेर जिला दतिया रवाना किया गया, जिनके द्वारा 27 अगस्त को 08 वर्ष पूर्व के अपहृत राजेश पिता साधू धुर्वे उम्र 19 साल निवासी बाड़ेगांव को दस्तयाब करके थाना साईखेडा लाया गया।
यह है पूरा मामला
अपहृत राजेश ने परिजनों के समक्ष कथनों पर बताया कि घटना वर्ष 2015 में मुझे नए बाड़ेगाँव के गुड्डू सोलंकी, दीपक सोलंकी के व्दारा बहलाकर फुसलाकर अपने घर ले गए एवं दूसरे दिन इनकी बहन सुनीता बदरेठिया के माध्यम से मुझे उसके ग्राम सालोन बी जिला दतिया रवाना कर दिया, जहां पर सुनीता एवं उसका पति सियाशरण बदरेतिया मुझसे मेरी बगैर मर्जी के काम कराते थे तथा मुझे काम कराने के लिये मारते पीटते थे एवं कहीं जाने नही देते थे, मौका पाकर इनके घर से भागकर ग्राम कुरेठा सरपंच अलबेल यादव के घर चला गया था, फिर सरपंच अलबेल यादव व्दारा थाना भाडेर सूचना दी गई। मामले में अभी तक की विवेचना से आए तथ्यों के आधार पर आरोपी गुड्डू सोलंकी, दीपक सोलंकी, सुनीता बदरेठिया एवं सियाशरण बदरेठिया के विरूद्ध अपराध धारा 365, 368, 370, 120बी, 75 जे.जे. एक्ट एवं 3 (2) (वी ए) एसटी/एससी एक्ट का इजाफा किया जाकर अपहृत के न्यायालय में कथन कराए गए हैं। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नन्हेवीर सिंह, उनि पूनमचंद्र साहू, आर 604 संजीत जाट, आर. 610 प्रदीप कड़वे की उल्लेखनीय भूमिका रही हैं।



