Jhabua News: कलेक्टर द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
Jhabua News: Collector issued a prohibitory order to control the uncontrolled and illegal use of loudspeaker
Jhabua News: झाबुआ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना ने ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 11 अप्रैल से 11 जून 2025 तक जिले की राजस्व सीमा में लाउडस्पीकर, डीजे, बैण्ड, प्रेशर हार्न आदि के प्रयोग पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बिना वैध अनुमति किसी भी आयोजन में इन यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

Jhabua News: रात्रिकालीन समय में पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Jhabua News: ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का सख्त पालन अनिवार्य
यह आदेश ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत जारी किया गया है। इन नियमों के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों के लिए दिन और रात में अधिकतम ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है।
Jhabua News: ध्वनि स्तर मानक सीमा से अधिक – रिपोर्ट
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि झाबुआ के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानक सीमा से अधिक है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आगामी त्योहारों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

Jhabua News: प्रशासन की जनता से अपील
प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनावश्यक उपयोग से बचें और ध्वनि प्रदूषण रोकने में सहयोग करें, ताकि शांति और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
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