बैतूल

Betul Crime News : 16 साल की लड़की से छेड़छाड़, युवक को 3 साल की सजा के साथ लगाया जुर्माना

Betul Crime News: Molesting of 16 year old girl, youth fined along with 3 years imprisonment

Betul Crime News : 16 साल की लड़की से छेड़छाड़, युवक को 3 साल की सजा के साथ लगाया जुर्माना
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Betul Crime News : माननीय अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल (म.प्र.), ने 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी विषाल उर्फ विक्की पिता कन्हैया विश्वकर्मा, उम्र-22 वर्ष, निवासी थाना मुलताई, जिला-बैतूल (म.प्र.) को दोषी पाते हुए, धारा 354, 354(घ) भादवि सहपठित धारा 3(2)(टं), 3(1)(ब)(प) अ.जा./अ.ज.जा.अ.नि. अधिनियम एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कठोर करावास एवं 8,000रू. के जुर्माने एवं धारा 294 भादवि में 3 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. षासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी.वर्मा के निर्देशन में वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी की गई। (Betul Crime News)

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मुलताई थाने का हैं मामला घटना का विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 06-08-2020 को पुलिस थाना मुतलाई जिला बैतूल में लिखित शिकायत की थी, कि वह कक्षा 9वीं तक पढी है। उसके घर के पास ही विक्की विष्वकर्मा रहता है। वह जब भी घर से कही आती-जाती है तो विक्की उसका पीछा करता है। उसे अश्लील शब्द बोलकर अपने साथ सोने का बोलता है और आते-जाते कंकड़ मारता है तथा उससे जबरन बात करने की कोशिश करता है। वह उससे बात नही करती है तो वह कहता है कि गौंडनी ज्यादा भाव खा रही है। बुरी नियत के साथ की छेड़छाड़ दिनांक 05.08.2020 शाम के करीब 05 बजे वह अपने घर के सामने कपड़े सुखा रही थी, तब विक्की विष्वकर्मा उसके पास आया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा, जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने दो चार चाटे मारे और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर उसे मां-बहन की गंदी- गंदी गालिया दी। (Betul Crime News)

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उक्त घटना के बारे में उसने अपने माता-पिता व बहन को बताया था। धारा 164 में हुए पीड़िता के बयान पीड़िता/फरियादी की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पीड़िता एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। पीड़ित के धारा 164 द0प्र0स0 के कथन कराये गये। पीड़िता का मेडिकल कराया गया, घटना स्थल का नक्षा-मौका बनाया गया, पीड़िता की उम्र एवं जाति से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल म.प्र. के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण मे अभियोजन द्वारा सषक्त पैरवी करते हुए अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया।

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Sagar Karkare

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