बैतूल

Betul News : भूमि नामांतरण प्रकरण निरस्त करने की मांग

Betul News: Demand to cancel land transfer case

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Betul News : भूमि नामांतरण प्रकरण निरस्त करने की मांग

Betul News : (बैतूल)। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सतपुड़ा बांध का जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य अभियंता म.प्र. पावर जनरेटींग कम्पनी सारनी द्वारा प्रस्तुत वाद म.प्र. भूसंहिता की धारा 165 (6), धारा 170 (ख) से संबंधित राजस्व प्रकरण निरस्त करने की मांग की।

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में जिला अध्यक्ष हेमन्त सरियाम ने बताया कि मुख्य अभियंता म.प्र. पावर जनरेटींग कम्पनी सारनी द्वारा ग्राम लोनिया तह. घोड़ाडोंगरी के कृषकों के खिलाफ म.प्र. पावर जनरेटींग कम्पनी के पक्ष में भूमि नामांतरण के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादी ने उल्लेख किया है कि वर्ष 1966-67 में म.प्र. पावर जनरेटींग कम्पनी द्वारा 47 जनजाति सदस्य 02 अन्य पिछडा वर्ग सदस्य तथा 01 अनुसूचित जाति सदस्य कुल 50 कृषकों से लगभग 500 एकड़ भूमि खरीदी गई हैं। रजिस्ट्री पत्र के आधार पर 57 वर्षो पश्चात नामांतरण प्रक्रिया की जाना संदेह उत्पन्न करता है। विचाराधीन राजस्व प्रकरण भारतीय संविधान अनुच्छेद 244 (1) 5 अनुसूची प्रभावित क्षेत्र है।

अनुसूचित क्षेत्रो में निवासरत कृषकों की भूमि पर कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतू अंतरण पर रोक लगी हुई है। प्रकरण से जुडे 47 सदस्य जनजाति वर्ग से है, इस प्रकरण में म.प्र. भूसंहिता की धारा 165 (6) जनजाति सदस्य से जुड़ी है तथा म.प्र. भूसंहिता की धारा 170 ( ख ) जनजाति सदस्य की भूमि को छल कपट से अंतरण करने पर भूमि वापसी करने जैसे प्रावधान है।

चूंकि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट म.प्र. राजस्व प्रकरण क. 0005/अ-23 / वर्ष 2017-18 आदेश दिनांक 18/12/2019 को नन्हेसिंग पिता स्व.मंगल जाति गोंड अन्य बनाम महाप्रबंधक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड मामले के आदेश में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को जनजाति सदस्य न मानकर एक गैर जनजाति व्यक्ति माना है।

अनावेदक हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड को प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति को प्रभाव शून्य किया गया तथा कब्जा हटाने आदेश दिये गये। यदि यह अवैधानिक नामांतरण किया जाता है । ग्राम लोनिया सहित आस पास के तीन-चार गांव जलमग्न हो जाऐंगे । मुख्य अभियंता म.प्र. पावर जनरेटींग कम्पनी सारनी द्वारा प्रस्तुत वाद म.प्र. भूसहिता की धारा 165 (6), धारा 170 (ख) से संबंधित है, संदर्भित राजस्व प्रकरण निरस्त किया जाये।

Sagar Karkare

My Name is Sagar Karkare. I am the Editor of This Web Site,

Related Articles

Back to top button